महोली-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। महोली पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर चर्चा में है। मृतका के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी का लिखा सुसाइड नोट पुलिस शनिवार को ही ले आई थी। उसमें स्पष्ट चार लोगों को उसकी मौत का दोषी बताया गया था। तहरीर में भी सुसाइड नोट को साक्षी मानकर कार्रवाई की बात कही गई थी। बावजूद उसके पुलिस ने सिर्फ प्रेमी को ही आरोपी बनाया। नाराज परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन की रणनीति बनाने लगे। उसके बाद मृतका का पिता कुछ रिश्तेदारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा। परिजनों में पनप रहे आक्रोश और प्रदर्शन की भनक जब सीओ अमन सिंह को लगी तो वह कोतवाली पहुंचे और मृतका के परिजनों से बात की। उन्होंने जीडी पर चारों आरोपियों का नाम दर्ज कर सिग्नेचर कराए और कोतवाली की मुहर लगवाई तब जाकर मृतका के परिजनों को सही कार्रवाई का भरोसा हुआ। कोतवाली से वापस लौटे परिजनों ने युवती का अंतिम संस्कार किया।
सुसाइड नोट से खुला युवती की आत्महत्या की मजबूरी का राज
स्नातक की छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले बंद कमरे में सुसाइड नोट लिखा। जिसमें उसने प्रेमी और उसके परिजनों की वह सारी करतूतें उकेरीं, जो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही थीं। युवती के सुसाइड नोट लिखने के पीछे का कारण यह था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौत के बाद पुलिस उनके परिजनों से सवाल जवाब कर परेशान करे, लेकिन यह जरूर चाहती थी कि उसके साथ छल, फरेब, धोखा और विश्वासघात कर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले प्रेमी और उसके परिजनों को सजा जरूर मिले। युवती का यह सुसाइड नोट उसका अंतिम बयान और लोभी प्रेमी के परिजनों के लिए काल बन गया।
सुसाइड नोट की होगी फोरेंसिक जांच –
बंद कमरे में आत्महत्या करने वाली युवती के शव के पास मिले सुसाइड नोट को उसने स्वयं अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था अथवा इसमें कोई लचक है, हकीकत जानने के लिए पुलिस युवती के सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच कराएगी। रविवार की दोपहर फोरेंसिक जांच टीम भी युवती के घर पहुंची और फंदे की लंबाई-चौड़ाई, फर्श से कुंढ़े की ऊंचाई आदि की नाप-जोख कर वापस लौटी। युवती की राइटिंग की फोरेंसिक जांच के लिए सीओ ने युवती की हिंदी राइटिंग वाली कॉपी भी मंगवाई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी सहित चार के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने आदि की धाराओं में केस दर्ज किया है। माना जा रहा है की पुलिस इस केस में अभी आईटी एक्ट और छेड़खानी की धारा भी बढ़ाएगी।
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