अयोध्या।-नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोपी करन यादव बन्धा तिराहा जमथरा थाना कैंट निवासी ने 15 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोप मे दोष सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष का कठोर करावास एवं ₹25000 जुर्माना की सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अभिषेक कुमार बगड़िया ने दिया है। मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष से एडीजीसी विनोद उपाध्याय ने किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक अधिवक्ता विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि दिनांक 23 अगस्त 2021 को 6:00 बजे शाम को पीड़िता बकरी चरा कर अपने घर जमथरा बांदा तिराहे से आ रही थी पीछे से आकर अभियुक्त करण यादव ने बाल पड़कर लिया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीडिता कक्षा 7 की छात्रा थी, जिसकी सूचना थाना कैंट में पीड़िता की मां जानकी देवी निषाद ने लिखवाया था।
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