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हत्यारो को उम्रकैद

 अयोध्या। चार हत्यारो को दोष सिद्ध  होने पर उम्रकैद  कि सजा बत्तीस  हजार रुपए  जुर्माना  की सजा सुनाई  है।अक्टूबर 2012 समय लगभग 6:00 बजे शाम की है उस दिन वादी मुकदमा रामकरन मौर्या निवासी ग्राम  अगेथुआ, थाना रौनाही ,जनपद अयोध्या, अपने भाई राम सजीवन मौर्या के साथ ढयोडी बाजार से सब्जी बेचकर वापस अपने घर आ रहा था कि रास्ते में गुजाजी पूरवा के पास सड़क पर गांव के ही विपक्षीगण पूर्व प्रधान व प्रधानपति विनय सिंह , विकास सिंह, बद्रीनाथ व राम अवतार पुरानी रंजिश के कारण पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे और जैसे ही यह लोग साइकिल से पास आए उन्हें घेर कर लाठी डंडा से मारे पीटे जिससे राम सजीवन के सिर में  चोटे आई और वह मौके पर गिर गया और उसका भाई राम करन अपनी जान बचाने हेतु मौके से भाग आया, अभियुक्त गणों के मारने से वादी मुकदमा के भाई राम सजीवन की चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। घटना के दिन  ही थाना रोनाही में मृतक के भाई द्वारा रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई थी। दौरान विचारण जनपद न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त गण को दोषी पाते हुए 302 में आजीवन कारावास  व 30000 जुर्माना तथा 506(2) में 1 वर्ष कारावास व  ₹2000 जुर्माना से दंडित किया गया! अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभय वैश्य तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई।

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