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दुष्कर्म मामले में उप्र के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज

दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति फैज आलम की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

प्रजापति ने दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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