UP Crime news उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी गौरव गगनेजा शंटी को सात साल की सजा दस हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनायी है।जिले के वरिष्ठ पुलिस आकाश तोमर ने गुरुवार को बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में मजबूत पैरोकारी किए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त गगनेजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।
तोमर ने बताया कि सहारनपुर नगर कोतवाली के नवाबगंज निवासी एक व्यक्ति ने 28 मई 2018 को गगनेजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने उनकी बेटी को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर 20 हजार रुपये वसूले हैं।पिता ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी ने इससे परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गौरव गगनेजा को सात साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का आर्थ दंड लगाया।
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