अयोध्या। पुत्री के साथ अवैधशारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले पिता को दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्म मेआजीवन कारावास और पचास हजार रुपए और जान से मारने की धमकी देने पर चार बर्ष कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा एडीजे फास्ट्रैक प्रथम यशपाल ने दिया है।अभियोजन पक्ष की पैरवी ज्ञानेश चंद्र पाण्डेय ने किया। हरिश्चन्द्र वर्मा थाना तारून ने अपनी पुत्री पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया पीड़िता और मां को विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दिया था।घटना के पांच साल बाद सजा मिलने पर पीड़िता ने संतोष जाहिर किया है। पीड़िता को जुर्माना की आधी धनराशि27500रूपये देने का भी आदेश न्यायालय ने दिए है।
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