सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून को पूरी तरह लागू करने और पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
याचिका में कानूनी मदद और घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए शेल्टर होम बनाए जाने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि घरेलू हिंसा कानून का सख्ती से पालन करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
याचिका वी द वुमन नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के लागू होने के 15 साल ज्यादा बीत चुके हैं। इसके बावजूद देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कम नहीं हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दर्ज चार लाख पांच हजार अपराधों में से एक तिहाई मामले घरेलू हिंसा के हैं। घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में तो महिलाएं शिकायत दर्ज कराती ही नहीं हैं।
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