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बिहार में लॉकडाउन खत्म! सामान्य रूप से खुलेंगे शिक्षण संस्थान और दुकानें

बिहार सरकार ने लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) के साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के अब सिर्फ 102 ही एक्टिव मामले बचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील भी की है।

मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनलॉक-6 को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से गुरुवार से खोल दिये जाएंगे। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी सरण ने कहा कि 26 अगस्त से लेकर 25 सितम्बर के दौरान राज्य के सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या में सुधार के मद्देनजर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे लेकिन दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण अनिवार्य रूप से होना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही इसकी विस्तृत सूची अपने पास रखनी होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के निजी और सरकारी विद्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। साथ ही आनलॉइन की भी व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकारों के आयोगों, परिषद भी सामान्य रूप से कल से खुलेंगे। सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों आदि की परीक्षा कोविड नियम के पालन के साथ होंगे। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षकों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्यभर के जितने भी कोचिंग संस्थान है वह भी सामान्य रूप से खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सरकारी या निजी कार्यक्रम जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही हो सकेंगे। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम सीमा भी जिला प्रशासन ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार या किसी भी तरह के अन्य आयोजन सामान्य रूप से हो सकेंगे लेकिन उसकी अनुमति तीन दिन पूर्व अपने अधीनस्थ थानों को देनी होगी, उसकी इजाजत के बाद ही यह संभव हो पायेगा।

इसके अलावा विवाह समारोह या अन्य कोई समारोह में डिजे-आर्केस्ट्रा आदि की अनुमति नहीं रहेगी। सभी पार्क सामान्य रूप से खुलेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे लेकिन धार्मिक प्रबंधन को कोविड नियम का अनुपालन करना होगा। राजगीर स्थित कुंड भी कल से खुलेंगे लेकिन वहां पर जाने से पूर्व आरटी-पीसीआर की जांच अनिवार्य होगी।

सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम सामान्य रूप से खुलेंगे। जिन राज्यों से कोरोना के मामले ज्यादा हो रहे है, ऐसे राज्यों से आने वाले यात्रियों की राज्य की सीमा, हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जांच होगी। उसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जायेगी।

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