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मानहानि का मुकदमा रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने बाम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की

मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि का मुकदमा रद्द किए जाने के लिए मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका को न्यायाधीश एसवी कोतवाल ने स्वीकृत कर लिया है और मामले की सुनवाई 05 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।  जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के वकील कुशल मोरे ने आज हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामलों को रद्द किए जाने की मांग की है। इस याचिका में के मजिस्ट्रेट कोर्ट के 2019 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें मानहानि की शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में, महाराष्ट्र स्थित आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने गौरी लंकेश की हत्या से संघ को जोड़ने के आरोप में राहुल गांधी और सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अपनी याचिका में जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर संवाददाताओं से कहा था कि “जो कोई भी भाजपा की विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उस पर दबाव डाला जाता है, पीटा जाता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि उसे मार दिया जाता है।” उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि येचुरी ने भी कहा था कि यह आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग थे जिन्होंने “लंकेश की हत्या की”, जो दक्षिणपंथी राजनीति की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते थे।
गांधी और येचुरी दोनों ने मानहानि के आरोप में “दोषी नहीं” होने का अनुरोध किया था, जिसके बाद न्यायाधीश ने जुलाई 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि के मामले को रद्द किए जाने के लिए याचिका की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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